आज से हिमाचल में सस्ती होगी शराब, जानिए क्या है नई आबकारी नीति

शिमला।। एक जुलाई यानी आज से हिमाचल प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो रही है। इसके तहत नौ महीने तक शराब बिक्री और सप्लाई का काम होगा। यह नौ महीने 31 मार्च, 2022 को पूरे होंगे। नई नीति लागू होने से लाइसेंस फीस और एक्साइज ड्यूटी कम होंगी जिस कारण देशी व भारत में निर्मित विदेशी शराब के कम कीमत वाले ब्रांड सस्ते होंगे।

नई आबकारी नीति लागू होने से शराब की कीमतों में कटौती करने, पड़ोसी राज्यों से शराब तस्करी रोकने के साथ-साथ सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट, ठेके की कीमत के तीन प्रतिशत की नवीनीकरण फीस पर 2021-22 के लिए ठेकों का नवीनीकरण किया जाएगा।

अमर उजाला की ख़बर के अनुसार, शराब उत्पादक कंपनियों को नई नीति में ईएनए की कंपल्सरी टेस्टिंग के प्रावधानों में छूट की व्यवस्था की गई है। वहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में भी इस साल कुछ शर्तों के साथ शराब बिक सकेगी। इसके अलावा अब वाइन की कीमत आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। साथ ही एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचने वाले विक्रेता पर कम जुर्माना लगेगा।

वहीं थोक विक्रेताओं को अब किसी स्टेट कस्टम बांडेड वेयरहाउस से शराब लेने की छूट दी गई है ताकि विदेशी और महंगी शराब की उपलब्धता बनी रहे। इसके साथ ही इस साल एक्साइज पुलिस का गठन भी किया जाएगा जिसका काम शराब की गुणवत्ता, अवैध बिक्री पर नकेल और तस्करी रोकना होगा।

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस के अनुसार नई नीति के लागू होने से सरकार को राजस्व में इज़ाफ़ा होगा। नई नीति से सरकार को करीब 1829 करोड़ का राजस्व अर्जित होगा जो पिछले साल की तुलना में 228 करोड़ रुपये अधिक है। एथनॉल उत्पादन के लिए पहली बार पेट्रोलियम कंपनियों को सप्लाई करने के लिए अलग से नए लाइसेंस का प्रावधान किया है। इससे प्रदेश में एथनॉल के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

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