धूमल के खिलाफ मानहानि का मामला होगा वापस

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धमल (File Picture)

शिमला।। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला अब वापस होगा। हिमाचल हाई कोर्ट ने यह मामला वापस लेने की अनुमति दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की ओर से दायर किया गया था।

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की अदालत के समक्ष मामले पर सुनवाई हुई। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह की स्टेटमेंट के बाद हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत से मामला वापस लेने की अनुमति दे दी है।

बता दें कि वीरभद्र सिंह की ओर से प्रेम कुमार धूमल और अरुण जेटली के खिलाफ अपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया गया था। लेकिन 27 मई 2014 को उन्होंने अरुण जेटली के खिलाफ यह मामला वापस ले लिया था। 26 सितंबर 2014 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला ने इस मामले में गवाहों के प्रारंभिक बयान दर्ज करवाए थे। उसके बाद प्रतिवादियों को तलब किया गया था।

प्रेम कुमार धूमल और अन्य ने उनके खिलाफ दायर इस आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समनिंग आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने धूमल के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले की सुनवाई पर रोक लगाई थी।

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