पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए ये हैं चुनाव आचार संहिता के मायने

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शिमला।। आदर्श आचार संहिता यानी वे नियम, जिनके आधार पर आदर्श आचरण होगा। चुनाव अच्छे से हों, कोई गलत हथकंडे न अपनाए, जनता को गलत तरीके से प्रभावित न करे, इसलिए यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। जानिए, इसके तहत प्रत्याशियों और पार्टियों से किस तरह के आचरण की उम्मीद रखी जाती है:

  • कोई भी पार्टी जातियों, धर्म या भाषा वाले समूहों के बीच मतभेद पैदा करने या उनको बढ़ावा देने वाला काम नहीं करेंगी।
  • दूसरों के निजी जीवन के पहलुओं पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए न कोई बयान देना चाहिए।
  • ऐसे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए, जिनकी सच्चाई साबित न हुई हो। बात को तोड़-मरोड़कर भी नहीं कहना है।
  • वोटों के लिए धार्मिक भावनाओं की दुहाई नहीं देनी है और न ही धार्मिक जगहों को प्रचार के लिए इस्तेमाल करना है।
  • वोटरों को रिश्वत देना, डराना, परेशान करना, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में वोट मांगना, प्रचार बंद होने के बाद सार्वजनिक सभाएं करना और लोगों को अपनी गाड़ी से वोट डालने के लिए लाना भी वर्जित है।

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  • कोई भी उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंद्वी के घर के आगे प्रदर्शन नहीं करेगा।
  • किसी के घर की दीवार या संपत्ति पर बिना इजाजत पोस्टर या वॉल पेंटिंग नहीं होगी। झंडे, बैनर वगैरह भी नहीं लगेंगे।
  • दूसरे प्रत्याशी या पार्टी की सभा में बाधा नहीं पहुंचानी है।
  • दूसरी पार्टी या प्रत्यासी के जुलूस के रास्ते में या वैसी जगह पर अपना जुलूस नहीं ले जाना है।
  • कहीं सभा करनी है या जुलूस निकालना है ोत पहले पुलिस व अन्य अधिकारियों से इजाजत लेनी है ताकि वे कानून व ट्रैफिक आदि के इंतजाम कर सकें।
  • लाउड स्पीकर, फायर ब्रिगेड या अन्य सुविधा किसी आयोजना के लिए चाहिए तो उसके लिए पहले से आवेदन करना है।
  • अगर आपकी सभा में या कार्यक्रम में कोई पाधा पहुंचाता है तो खुद न उलझें, पुलिस की मदद लें।

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इसके अलावा चुनाव आयोग हर सामूहिक कार्यक्रम पर नजर रखेगा। यानी किसी की शादी, मुंडन, जन्मदिन या अन्य किसी निजी या धार्मिक अनुष्ठान पर पर नजर रहेगी। अगर ऐसे किसी कार्यक्रम में कोई उम्मीदवार शामिल होता है तो उस कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी।

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