शिमला।। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और बेटे विक्रमादित्य को हाई कोर्ट से झटका मिला है। तीनों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उन आदेशों की चुनौती दी थी, जिनके तहत उनके द्वारा फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न का दोबारा असेसमेंट होना है। हाई कोर्ट ने तीनों की अलग-अलग याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।
हिंदी अखबार अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की बेंच ने मामले से जुड़े रेकॉर्ड देखने के बाद कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर के आदेश कानूनी रूप से सही हैं और इनमें किसी तरह का फेरबदल करना सही नहीं होगा। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया में कोई खामी नहीं पाई गई है। कोर्ट ने कहा कि आप अपने मामले को उसी सक्षम के सामने उठा सकते हैं, जिसके पास आपके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।
दरअसल फाइनैंशल इयर 2012-2013 में वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने अपनी कुल इनकम का ब्योरा इनकमटैक्स डिपार्टमेंट को देते हुए रिटर्न फाइल किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस रिटर्न में खामियां पाईं और इसे रिजेक्ट करते हुए तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 24 नवंबर, 2016 को इनकम टैक्स कमिश्नर ने रिटर्न का दोबारा असेसमेंट करने के आदेशों के खिलाफ वीरभद्र, प्रतिभा और विक्रमादित्य द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसके बाद तीनों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिकाओं के जरिए इस आदेश को चुनौती दी थी।