शिमला।। हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत समिति (बीडीसी) अध्यक्ष भी मंत्रियों और विधायकों की तरह अपने क्षेत्रों में खुलकर गाड़ियों में घूम सकेंगे। सरकार ने अब बीडीसी अध्यक्षों के लिए अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के निरीक्षण और सरकारी कार्यों के लिए गाड़ी में सफर करने की तय सीमा बढ़ा दी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं।
बता दें कि बीडीसी अध्यक्षों को पहले एक महीने में 500 किलोमीटर गाड़ी में सरकारी सफर करने की अनुमति थी, लेकिन अब सरकार ने इस तय सीमा को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर कर दिया है। बीडीसी अध्यक्षों द्वारा बार-बार इसकी मांग की जा रही थी, जो सरकार ने अब पूरी कर दी है।
बीडीसी अध्यक्ष मांग कर रहे थे कि उन्हें भी मंत्रियों और विधायकों की तरह फील्ड में जाना होता है। एक बीडीसी अध्यक्ष के पास भी उतना ही क्षेत्र होता है, जितना एक विधायक के पास होता है। उनकी मांग थी कि इसके लिए 500 किलोमीटर की तय सीमा बेहद कम है। इसी के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निदेशक रुग्वेद मिलिंद ठाकुर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पंचायत समिति सदस्यों को गाड़ी हायर करने की व्यवस्था 20 फरवरी, 2019 को कर दी थी।