क्या हैं हिमाचल में एंट्री के नए नियम, आसान भाषा में समझें

शिमला।। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने हिमाचल में एंट्री के नियम एक बार फिर सख्त किये हैं। पहले कोरोना वैक्सीनेशन के दोनों डोज़ के सर्टिफिकेट या कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर हिमाचल में एंट्री मिल जा रही थी। लेकिन अब सरकार ने इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को भी जरूरी कर दिया है। बुधवार को इस सम्बंध में आदेश जारी हो गए हैं। इन आदेशों के तहत अब प्रदेश में होने वाली सभी तरह की इंटरस्टेट ट्रेवलिंग की निगरानी सरकार के कोविड ई-पास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से की जाएगी।

इन आदेशों के जारी होने के एक दिन बाद भी कई लोगों में असमंजस की स्थिति है। ऐसे में हम आपके लिए आसान भाषा में इन नियमों की व्याख्या कर रहे हैं।

किन्हें मिली है नियमों में छूट

सभी मालवाहनों को इन नियमों में छूट दी गयी है। मालवाहनों की आवाजाही पर यह नियम लागू नहीं होंगे। इसके अलावा वो लोग जो हर रोज या वीकेंड पर आवाजाही करते हैं, उन्हें भी इन नियमों में छूट दी गयी है। इसमें उद्योगपती, व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, उद्योगों के कामगार, परियोजना प्रस्तावक, सेवा प्रदाता, सरकारी कर्मचारी, मरीज आदि शामिल हैं।

इन सभी के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर/रैट नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त में छूट रहेगी। बशर्ते उन्हें 72 घंटों के भीतर लौटना होगा। यानी अगर वे राज्य से बाहर गए हैं तो उन्हें 72 घंटों के भीतर वापस लौटना होगा। अगर उन्हें लौटने में 72 घंटों से अधिक समय लग जाता है तो उनपर भी कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर/रैट नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त लागू हो जाएगी।

इसके अलावा अभिभावकों के साथ आने वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर/रैट नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।

आइये उदाहरण के तौर पर समझते हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति है जिसे दवाई के लिए हर महीने चंडीगढ़ जाना पड़ता है। अगर वो 72 घंटे के भीतर वापस हिमाचल लौट आता है तो उन्हें हिमाचल में एंट्री के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर/रैट नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। वह केवल पंजीकरण करवाकर इंटरस्टेट ट्रेवल कर सकता है।

(नोट : यह नियम सिर्फ हिमाचल में एंट्री के लिए हैं। बाहरी राज्यों में एंट्री के लिए वहाँ के नियम लागू होंगे।)

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