शिमला।। हिमाचल प्रदेश में 30 अक्तूबर को उपचुनाव हैं। ऐसे में उपचुनाव से जुड़े 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 48 घंटे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। आज शाम पांच बजे से 30 अक्तूबर शाम पांच बजे तक इन 20 विधानसभा क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
दो नवंबर को मतगणना होगी, ऐसे में उस दिन भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित होगी। उपचुनाव से संबंधित क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब आदि में भी शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। इस संदर्भ में निर्वाचन अधिकारियों की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के मुताबिक, यदि कहीं पर भी शराब की दुकान से बिक्री होते मिली तो उस दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में सभी मजिस्ट्रेट, एडीएम, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्वाचन अधिकारियों ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह यह सुनिश्चित कराएं कि शाम पांच बजे से सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहे।
बता दें कि मंडी संसदीय क्षेत्र में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें सदर मंडी, करसोग, सुंदरनगर, नाचन, सराज, द्रंग, जोगिंद्रनगर, बल्ह, सरकाघाट, भरमौर, लाहौल-स्पीति, मनाली, कुल्लू, बंजार, आनी, रामपुर और किन्नौर शामिल हैं। वहीं, जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और अर्की में भी उपचुनाव हैं। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।