स्टोन क्रशर मामले में मुख्य सचिव, डीसी कांगड़ा सहित 6 को नोटिस

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एमबीएम न्यूज़, शिमला।। हिमाचल हाई कोर्ट ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी उपमंडल के तहत गांव अधवानी़ में स्टोन क्रशर की स्थापना से जुड़े मामले में 6 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं। इनमें मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वन, प्रधान मुख्य संरक्षक वन सहित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डीसी कांगड़ा व एसडीएम ज्वालामुखी शामिल हैं।

मुख्य न्यायाधीश के नाम एक पत्र लिखा गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमथ व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने प्रतिवादी ज्ञान चंद को भी स्टोन क्रशर लगाने का नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है कि ज्ञान चंद नाम की फर्म गांव द्वारा जबरन गांव में स्टोन क्रशर स्थापित किया जा रहा है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। यह स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद भी फर्म जबरन स्टोन क्रशर स्थापित कर रही है।

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क्रशर के नज़दीक लोगों के घर हैं, कृषि योग्य भूमि है और मवेशियों के चरने के जमीन भी है। क्रशर की वजह से पर्यावरण को नुकसान होगा। पेड़-पौधे खत्म हो जायेंगे। आरोप यह भी हैं कि क्रशर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 1000 मीटर से कम दूरी पर है। जिस बावड़ी का उपयोग ग्रामीण पानी के लिए करते हैं उससे यह 100 मित्र से भी कम दूरी पर है।

(यह खबर एमबीएम न्यूज नेटवर्क के साथ सिंडिकेशन के तहत प्रकाशित की गई है)