सरकार ने बताया, इतनों को लीज पर दी सरकारी जमीन

प्रतीकात्मक तस्वीर

शिमला।। हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन साल में कुल 260 उद्यमों या उद्योगों को लीज पर सरकारी जमीन दी गयी है। यह जानकारी सरकार की ओर से सामने आई है। विधानसभा के मानसून सत्र में माकपा विधायक राकेश सिंघा ने यह सवाल पूछा था। सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल न होने पर यह जानकारी लिखित जवाब के रूप में सरकार की ओर से रखी गई है।
सवाल था कि 30 जनवरी, 2021 तक कितने लोगों, संस्थाओं, सोसायटीज, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमों को सरकारी जमीन लीज पर दी गई है?

राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने लिखित जवाब में बताया कि 31 जनवरी 2021 तक 260 मामलों में लीज पर जमीन विभिन्न संस्थाओं या उद्योगों को दी गई है। इनमें कुछ लीज 40 साल के लिए है, कुछ 99 साल के लिए और कुछ 10 साल के लिए। इसके अलावा बीच की अवधि के भी कुछ मामले हैं। उन्होंने बताया कि अधिकतम लीज के मामले उद्योगों से संबंधित हैं। ऊर्जा विभाग और पशुपालन विभाग को भी कुल तीन लीज दी गई है।

मंत्री ने बताया कि इनमें से सिर्फ 7 मामलों में धारा 118 के तहत लोगों ने अप्लाई किया था और उन्हें मंजूरी दी गई। जहां तक औद्योगिक उपयोग के लिए दी गई जमीन की बात है, तो उसमें धारा 118 की अनुमति से छूट है। 23 सितंबर 2014 को दी यह छूट गई थी।

जहां तक लीज के बाकी मामलों का सवाल है तो लीज मंजूर होने के बाद जमीन को उपयोग करने के लिए दो साल की अवधि दी जाती है और लीज अमाउंट में भी सरकार द्वारा किए जाने वाले बदलाव लागू हो जाते हैं। लीज डीड संबंधित उपायुक्त को करनी होती है और उन्हीं के द्वारा लीज मनी की कलेक्शन भी की जाती हैं।

राजस्व मंत्री ने बताया कि एक बार लीज पर दी गई जमीन हमेशा लीज पर रहती है। इसलिए लीज प्राप्त करने वाला कभी भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता।

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