हिमाचल आना है तो टेस्ट और क्वॉरन्टीन को लेकर नए नियम लागू

शिमला।। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने कुछ नई सख्तियां लागू की हैं। इसके तहत चार जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया गया है। कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में 27 अप्रैल आधी रात से 10 मई तक रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला भी किया गाय कि प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए 72 घंटों के अंदर जारी कोरोना के RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट रखना जरूरी है।

रिपोर्ट न हुई तो…
साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि जिन लोगों के पास यह रिपोर्ट नहीं होगी, उन्हें 14 दिनों तक अपने घर या क्वॉरन्टीन सेंटर पर क्वॉरन्टीन रहना होगा। हालांकि इन लोगों को सात दिन के बाद कोरोना का टेस्ट करवाने का विकल्प दिया जाएगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उनका क्वॉरन्टीन खत्म हो जाएगा। अगर वे पॉजिटिव आते हैं तो संक्रमितों के लिए पहले से तय प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।

ग्राम पंचायतों को शक्तियां
इसके साथ ही ग्राम पंचायतें और शहरी निकायों को कोरोना के नियमों का पालन करवाने की शक्तियां दी गई हैं ताकि अगर कोई शख्स क्वॉरन्टीन या कोरोना संबंधित नियमों को तोड़ें तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

 

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