हाई कोर्ट ने खारिज की बाहर फँसे लोगों को लाने की माँग वाली याचिका

शिमला।। कोरोना लॉकडाउन के कारण राज्य के भीतर व बाहर अटके हुए प्रदेश वासियों को लाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाने के आग्रह को लेकर दायर एक याचिका को प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता आरोपों को दस्तावेज़ों में साबित नहीं कर पाए। याचिका में कहा गया था कि सरकार पिक एंड चूज़ की नीति पर काम कर रही है।

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हाई कोर्ट के वकील विनय शर्मा ने याचिका में कहा था कि राज्य के दो सांसदों और किन्नौर के एसपी के बच्चों को लॉकडाउन के दौरान आने के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था की मगर प्रदेश के अन्य निवासियों के लिए राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही जो कि सरकार की पिक एंड चूज नीति को दर्शाती है।

याचिका में लगाए गए आरोपों पर वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सरकार की ओर से दलील पेश की कि बाहर अटके हुए प्रदेशवासियों को लाने के लिए सरकार ने पहले ही कदम उठा लिए हैं। वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिये सुनवाई करते हुए चीफ़ जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी और जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया।

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