हाई कोर्ट का आदेश, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति स्पष्ट करे सरकार

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शिमला।। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। जिसमें सभी स्वास्थ्य केंद्रों व बिस्तरों की संख्या, एम्बुलेंस, मानसिक अस्पतालों की संख्या व उनमें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने को कहा गया है। इसमें अलग से बच्चों अर्थात् बाल रोगियों के लिए निर्धारित सुविधाओं की जानकारी देने को भी कहा गया है।

हाई कोर्ट ने सरकार को कोरोना से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार कोरोना से संबंधित गतिविधियों जैसे लगाए गए टीकों की संख्या, लगाए जाने वाले टीकों की संख्या और राज्य में कोविड से हुई मौतों का विवरण संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करना जारी रखें।

कोरोना के प्रसार को रोकने के आग्रह को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किए। मामले पर सुनवाई 28 को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमथ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष याचिकोपर सुनवाई हो रही है।

सुनवाई के दौरान, भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल बलराम शर्मा ने कहा कि भारत सरकार को कोविड से निपटने के लिए 240 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रस्ताव भेजा गया है।

बता दें कोर्ट ने पहले उपायुक्तों की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जिला निगरानी समितियों का गठन किया था और उन्हें कोविड के संबंध में स्थिति का पता लगाने के लिए कस्बों, शहरों और गांवों का दौरा करने का निर्देश दिया था। समितियों को यह पता लगाने का भी निर्देश दिया गया था कि क्या सरकार द्वारा दी गई सहायता चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त है।