कुल्लू: पहले खुद किया धर्म-परिवर्तन फिर पत्नी पर बनाने लगा दवाब, मामला दर्ज

कुल्लू।। कुल्लू जिला में पुलिस ने एक व्यक्ति पर महिला का धर्म परिवर्तन करने का दवाब बनाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। खुद महिला ने ही मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपी व्यक्ति पार्वती जल विद्युत परियोजना में कार्यरत है।

मिली जानकारी के अनुसार, कुल्लू जिला के शमशी भुंतर की रहने वाली महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी शादी साल 2008 में पंजाब के फगवाड़ा के रहने वाले जसवंत राय से हुई थी। हिन्दू रीति-रिवाज के साथ दोनों परिवारों की आपसी रजामंदी से शादी हुई थी। जसवंत एनएचपीसी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है।

साल 2012-2013 में उसकी तैनाती कश्मीर के बांदीपूरा में हुई व परिवार वहां चला गया। साल 2015 में इनके एक बेटी पैदा हुई। इस बीच जसवंत राय मुस्लिम धर्म को मानने लगा व महिला को धमकाया कि यदि बेटी को हिन्दू धर्म सिखाया तो दोनों को खत्म कर देगा। इसके बाद से लगातार महिला को मुस्लिम रिति-रिवाज पहनावा आदि अपनाने के लिए तंग करने लगा। साल 2017 में दोबारा जसवंत का तबादला पार्वती प्रोजेक्ट में हुआ व परिवार कश्मीर से शमशी आकर रहने लगा।

अधिकारिक तौर पर पति ने जुलाई 2021 में धर्म बदलकर अपना नाम मोहम्मद जुनैद दर्ज करवा लिया, लेकिन महिला अपना धर्म नहीं बदलना चाहती थी। इसलिए उसने पुलिस में इसकी शिकायत की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 व 4 और आईपीसी की धाराओं 506, 298 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

इस बारे एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भी मामला कोर्ट को भेजा जाएगा।  उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा 2019 में हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया है। इसके प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लालच, दबाव, प्रताड़ना द्वारा धर्म-परिवर्तन करना या करवाना या प्रयास करना गैर जमानती जुर्म है।

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