कोरोना से माता-पिता खोने वाले प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों की फीस होगी माफ

स्कूल

शिमला।। कोरोना संक्रमण के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बहुत से बच्चों ने अपने माता-पिता खोए हैं। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों की फीस माफ होगी।

यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जिन्हें लागू करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को निर्देश जारी कर दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्रिंसिपलों को लिखित निर्देश जारी किए गए हैं।

आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2020 के बाद से अभी तक हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले चार बच्चों के माता-पिता दोनों और 280 बच्चों के एक अभिभावक की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है।

इस बारे जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए थे। इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए हैं। दो-तीन दिन के भीतर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने और रिपोर्ट निदेशालय को देने के लिए कहा गया है।

वहीं, बीते दिनों शिक्षा विभाग को महिला एवं बाल विकास निदेशालय की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से अवगत करवाया गया है। महिला एवं बाल विकास निदेशालय ने 22 ऐसे विद्यार्थी चिन्हित किए हैं, जिनके माता-पिता दोनों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते मार्च 2020 के बाद हुई है। इनमें से चार विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। वहीं, 736 विद्यार्थी ऐसे भी चिंहित किए गए हैं, जिनके एक अभिभावक की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। इनमें से 280 विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसे विद्यार्थियों की इस शैक्षणिक स्तर की फीस माफ करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास निदेशालय की ओर से इस बात की जानकारी मांगी गई है कि कितने विद्यार्थियों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है और उन्हें दोबारा स्कूहलों में लाने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। यह जानकारी 25 सितंबर तक मांगी गई है। यह जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट को दी जानी है।

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