शिमला।। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि धारा 118 को न तो खत्म किया जाएगा और न ही इसमें संशोधन किया जाएगा। सीएम ने सोमवार को विधानसभा में इस विषय से जुड़े सवाल का जवाब दिया।
हिमाचल के पूर्व सीएम और अर्की से कांग्रेस के विधायक वीरभद्र सिंह ने प्रश्न किया था कि क्या सरकार ‘हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118’ में संशोधन करने या इसे समाप्त करने का विचार कर रही है।
सवाल का दूसरा हिस्सा था- यदि हां तो क्या इससे प्रदेश के लोगों के हितों को नुकसान होगा? इसमें संशोधन करने से प्रदेश सरकार और हिमाचल के लोगों को क्या फायदा होने की संभावना है, ब्योरा दें।
इसके लिखित जवाब में सीएम ने कहा- जी नहीं। सवाल के दूसरे हिस्से के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से लिखा गया था- इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।