CM, मंत्री या सत्ताधारियों की इन हरकतों पर नजर रखें

शिमला।। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर जो आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, उससे कई तरह के काम नहीं किया जा सकेंगे। ऐसी व्यवस्था इसलिए की जाती है, ताकि सत्ता में रहे लोग सरकारी पैसे और मशीनरी को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल न कर लें। अगर कोई इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग के पास उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार है।

 

ध्यान से पढ़ें, ताकि आप किसी को ऐसा करते हुए देखें तो चुनाव आयोग को सूचना दे सकें:

      • बिना अनुमति के लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
      • सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे
      • किसी तरह का उद्घाटन और शिलान्यास नहीं होगा
      • फाइनैंशल या ऐसी अन्य अनाउंसमेंट्स पर भी रोक
      • मंत्री और मुख्यमंत्री कोई ऐलान नहीं कर सकते
      • मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो सकती
      • सत्ताधारी पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार सरकारी खर्च से नहीं कर सकती
      • उपलब्धियों का बखान करने वाले होर्डिंग, पोस्ट या अन्य प्रचार सामग्री हटाई जाएगी
      • सरकारी क्वॉर्टर गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस वहां रह रहे सत्ताधारियों को खाली करने होंगे
      • मुख्यमंत्री या मंत्री चुनावी दौरों के लिए सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते
      • वे निजी कामों के लिए भी ऐसा नहीं कर सकते, सरकारी गाड़ी से ऑफिस और घर के बीच आ-जा सकते हैं
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अगर आप ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं, अगर मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को नियमों को तोड़ते देखते हैं तो चुनाव आयोग को वेबसाइट के जरिए या फोन करके सूचना दे सकते हैं। इसके लिए आप ऐप्लिकेशन के जरिए मोबाइल फोन से भी शिकायत कर सकते हैं।

 

चुनाव आयोग का ऐप डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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