शिमला।। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल कैडर की आईपीएस अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री को राहत देते हुए उनके कांगड़ा एसपी पद से तबादले के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है।
गौरतबल है कि पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा ने हिमाचल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि ये अफसर उनपर एक मामले में दबाव डालने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने डीजीपी संजय कुंडू पर प्रेस कांफ्रेंस में आरोप लगाए थे।
इसके बाद उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिमला हाई कोर्ट ने डीजीपी और एसपी कांगड़ा को बदलने के आदेश दिए थे। सुक्खू सरकार ने कुंडू को आयुष विभाग का प्रधान सचिव बना दिया था मगर कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी और उन्हें फिर से डीजीपी पद पर बहाल कर दिया गया था। इसी तरह शालिनी अग्निहोत्री की ओर से भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने शालिनी को भी राहत देते हुए ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और मोहित डी. राम (एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड) ने शालिनी का पक्ष रखा।