35 वर्षों से पशुशाला में रह रही महिला पंचायत की नज़र में गरीब नहीं

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एमबीएम न्यूज़, सिरमौर।। एक महिला 35 वर्षों से पशुशाला में जीवनयापन कर रही हैं, लेकिन स्थानीय पंचायत की क्या मज़ाल जो महिला को गरीब मान लें। मामला सिरमौर जिले के विकास खंड संगड़ाह के अंतर्गत आने वाली रेड़ली पंचायत का है।

यहां एक 70 वर्षीय महिला पिछले 35 वर्षों से पशुशाला में रह रही है, लेकिन स्थानीय पंचायत उसे गरीब मानने को राजी ही नहीं है। महिला का नाम पुनो देवी है। न तो महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुआ है। न ही उसका नाम बीपीएल सूची में शामिल किया गया है। हैरानी की बात ये है कि तीन दिन पहले ही बीपीएल की सूची तैयार हुई है।

पंचायत द्वारा तैयार बीपीएल सूची में कई असली गरीब शामिल न होने को लेकर स्थानीय निवासी देवेंद्र सिंह ने एसडीएम संगड़ाह को लिखित में शिकायत सौंपी है। देवेंद्र सिंह की मानें तो पंचायत में असली गरीबों के बजाय कुछ प्रभावशाली लोगों को बीपीएल में शामिल किया गया है।

पुनो देवी को जोड़ों में दर्द रहता है, जिस कारण वह काम करने में सक्षम नहीं है। करीब 850 रुपये मासिक पेंशन पेंशन मिलती है। इसी के सहारे इनकी दो वक्त की रोटी चल रही है। एक गाय व एक बकरी के साथ पशुशाला में रह रही इस वृद्धा को जवान बेटी की शादी की चिंता भी सताए जा रही है।

पिछले पंचायत चुनाव के दौरान हालांकि एक उम्मीदवार द्वारा इन्हें वोट डालने के लिए पीठ पर उठा कर लाया गया, मगर वर्तमान पंचायत प्रधान के अनुसार उन्हें यह याद नहीं है। यहाँ एक और हैरानी की बात ये है कि मीडिया की सुर्खियां बटोरने के शौकीन क्षेत्र के नेता भी पुनो देवी के विषय को लेकर प्रतिक्रिया देने को राजी नहीं है।

इस विषय पर पंचायत सचिव चंपा देवी व प्रधान का कहना है कि रविवार को जब ग्राम सभा की बैठक हुई, तो उसमें पुनो देवी उपस्थित नहीं हुई। किसी ने उनका नाम भी प्रस्तावित नहीं किया। वहीं इस मामले की एसडीएम से शिकायत कर चुके देवेंद्र सिंह का कहना है कि अपने वाहन रखने वाले कुछ लोग भी बीपीएल में हैं। पंचायत सचिव व प्रधान उनकी बात को अनसुना कर रहे हैं।

मामले पर एसडीएम संगड़ाह डॉ विक्रम नेगी ने बताया कि देवेंद्र सिंह नामक शख्स द्वारा की गई बीपीएल सूची संबंधी शिकायत आगामी कार्यवाही के लिए बीडीओ संगड़ाह को भेजी गई है।

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कार्यवाहक बीडीओ संगड़ाह हरमेश ठाकुर का कहना है कि विभाग हालांकि बीपीएल सूची में चयनित किए गए अपात्र लोगों के नाम काट सकता है, मगर पुनो देवी अथवा किसी अन्य शख्स का नाम शामिल करने के लिए केवल ग्राम सभा ही अधिकृत है।

(यह खबर एमबीएम न्यूज नेटवर्क के साथ सिंडिकेशन के तहत प्रकाशित की गई है)