बिलासपुर।। जिला मुख्यालय के साथ लगते गांव में रहने वाली बच्ची से कथित रेप के मामले में पुलिस ने कहा है कि शुरुआती मेडकिल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है और फिर से मेडिकल करवाया जाएगा। एएसपी भागमल ठाकुर ने कहा है कि इसके बाद ही पॉक्सो के तहत केस दर्ज होगा।
नेपाली मूल के शख्स ने आरोप लगाया था कि आठवीं में पढ़ने वाली उसकी बच्ची से रेप हुआ और पुलिस ने लापरवाही भी बरती। शुक्रवार को पुलिस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया में इस मामले को लेकर गलत जानकारी दी जा रही है।
एएसपी भागमल ठाकुर के अनुसार, लड़की और उसके पिता के प्रारंभिक बयान में किसी प्रकार के दुष्कर्म का कोई मामला होने से इंकार किया गया था। बयान में कहा गया था कि वह आरोपी लड़के को बड़े दिनों से जानती थी और उसके बुलाने पर वो उससे मिलने गई थी। उससे मिलने के बाद रात को दोनों ने खाना खाया और एक निजी होटल में रात को ठहरे।
पुलिस के अनुसार सुबह फोन आने पर वह पार्क में चली गई लेकिन नाबालिग के पिता के अगले बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं नाबालिग के 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस आरोपी को तलाश रही है। इस संबंध में होटल के मालिक से भी पूछताछ की जा रही है।
बिलासपुर पुलिस ने कहा- शुरुआती जांच में बच्ची से रेप की पुष्टि नहीं