नई दिल्ली।। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और शिमला ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दे दी है।
अदालत ने विक्रमादित्य को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
क्या है मामला
साल 2015 में सीबीआई ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज किया था. उस समय शिमला और दिल्ली में 11 जगहों पर छापेमारी की गई थी।
पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। ईडी का आरोप है कि 2009 से 2011 के दौरान वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर अज्ञात स्रोतों से 6.1 करोड़ की संपत्ति अर्जित की थी।
ईडी ने साल 2015 सितंबर में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग ऐक्ट के तहत वीरभद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्रिइसी केस के सिलसिले में ईडी वीरभद्र सिंह की 14 करोड़ की संपत्ति अपने नियंत्रण में ले चुका है।