शिमला।। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एचआरटीसी की तरफ द्वारा 500 कंडक्टरों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका में निगम के एमडी से जवाब तलब किया है। याचिका में प्रार्थियों ने आरोप लगाया था कि एचआरटीसी ने कंडक्टरों की भर्ती में नियमों को दरकिनार किया था।
गौरतलब है कि भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट पर ट्रिब्यूनल ने रोक लगा रखी थी। इस मामले के खारिज होने के बाद एचआरटीसी ने इन पदों के लिए हुई भर्ती का नतीजा निकाल दिया था।
एचआरटीसी ने साल 2015 में 500 कंडक्टरों की भर्ती की थी। इसे 2016 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण ने प्रक्रिया को असंवैधानिक पाते हुए रद्द कर दिया था। एचआरटीसी ने ट्रिब्यूनल के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को प्रशासनिक प्राधिकरण को फिर से कुछ पहलुओं पर अपना फैसला देने के लिए मामले को रिमांड कर दिया था। इसे ट्रिब्यूनल ने प्रर्थियों की दलीलों से असहमति जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि ये भर्तियां उसके अंतिम आदेशों पर निर्भर करेंगी।