कांगड़ा : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की जेल

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कांगड़ा।। जिले के ज्वाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सात साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हज़ार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

साल 2017 में पुलिस थाना ज्वाली में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दुष्कर्म के आरोप सिद्ध होने पर स्पैशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला कृष्ण कुमार ने यह फैसला सुनाया है।

मामले की पैरवी करने वाले स्पैशल सरकारी वकील फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो धर्मशाला राम देव चौधरी ने बताया कि नौंवी कक्षा में पढऩे वाली पीड़िता 19 जून, 2017 को भारी बारिश के कारण अपने स्कूल नहीं गई थी। वह अपनी बहन के साथ जंगल में पशु चराने क्षेत्र के समीपवर्ती खड्ड के जंगल में चली गई। वहां गुरमीत उर्फ गोल्डी भी बकरियां चराने पहुंचा था। इस दौरान गुरमीत ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने इसकी शिकायत ज्वाली पुलिस थाना में दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने 22 गवाह पेश किए। जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।