हिमाचल प्रदेश ने पर्यटकों के लिए खोले दरवाज़े, ये हैं नियम

1

शिमला।। अनलॉक 2 के बाद हिमाचल सरकार ने पर्यटकों के लिए प्रदेश के दरवाजे खोल दिए हैं। हिमाचल सरकार ने इसके लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब पर्यटक होटल में पांच दिन की बुकिंग करवाकर आ सकेंगे लेकिन उनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए।

नियमों के मुताबिक, आईसीएमआर से अप्रूव्ड निजी लैब से 72 घंटे पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट वाले पर्यटकों को ही हिमाचल में प्रवेश की इजाजत मिलेगी। उन्हें कर्फ्यू पास की भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि, उन्हें प्रदेश की कोविड ई-पास वाली वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा।

लेकिन अहम सवाल ये है कि कोई हिमाचल टेस्ट करवाने के बाद और हिमाचल आते-आते भी तो संक्रमित हो सकता है? फिर उस रिपोर्ट के मायने क्या रहेंगे? जब बाहर से हिमाचल लौट रहे हिमाचलियों को अनिवार्य रूप से क्वॉरन्टीन किया जा रहा है और टेस्ट नेगेटिव आने से पहले उन्हें कहीं घूमने तक की इजाज़त नहीं होती, तो फिर पर्यटकों को किस आधार पर इधर-उधर घूमने की इजाज़त होगी?

हिमाचल प्रदेश ने पर्यटकों के लिए खोले दरवाज़े, ये हैं नियम

सरकार के नियम कहते हैं कि होटलों की अडवांस बुकिंग करवाने वाले सैलानियों को क्वॉरन्टीन नहीं किया जाएगा। प्रदेश के रेस्तरां और ढाबों में 60 फीसदी ही ऑक्युपेंसी रहेगी। हालांकि, पर्यटन विभाग आने वाले समय में हालात का आकलन करने के बाद इसमें बदलाव कर सकता है।

अब देखना यह होगा कि पर्यटन स्थलों के होटल संचालक और स्थानीय लोग इस फ़ैसले को किस तरह से लेते हैं।