हिमाचल: शादियों और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए नई गाइडलाइन

शिमला।। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर कोविड की थर्ड वेव के कारण लगाई गई रोक हटा दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल को देखते हुए पहले सरकार ने इन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी। अब रोक तो हटी है लेकिन आयोजन के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।

हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी राम सुभग सिंह की ओर से जारी ताजा आदेशों के अनुसार, सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह, जिनमें विवाह भी शामिल हैं, उनमें आयोजन स्थल की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही मौजूद रह सकेंगे। अगर आयोजन स्थल बड़े होंगे, तब इंडोर यानी बंद जगहों पर अधिकतम सीमा 100 लोगों की होगी और खुली जगहों पर 300 लोगों की।

इसके साथ ही इस तरह के किसी भी आयोजन से पहले जिला या उपमंडल के प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। आयोजकों को कोविड 19 की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन की ओर से लगाई जाने वालीं अतिरिक्त शर्तों का भी पालन करना होगा। ये आदेश 24 जनवरी, 2022 सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे।

आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन को ऐसी प्रक्रिया बनानी होगी जिससे इस बात की निगरानी की जाए कि इस तरह के आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं।

इससे पहले बीते रविवार को जारी आदेश में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी प्रकास के सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी थी। हालांकि, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों की इजाजत थी मगर उसके लिए भी इंडोर में 100 और आउटडोर में 300 लोगों की सीमा तय की हुई थी।

चूंकि शादी और अन्य कार्यक्रम एक तरह से सोशल गैदरिंग में आते हैं, ऐसे में लोगों में नाराजगी थी कि जब राजनीतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों को छूट दी गई है तो लोगों की शादियों या अन्य निजी समारोहों (जिनमें सोशल गैदरिंग की जाती है) पर रोक क्यों लगाई गई है। ऐसे में, आज के आदेश में अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों आदि से पहले धार्मिक और सामाजिक आयोजनों का जिक्र किया गया है।

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