शिमला।। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सर्विसेज रूल्स के अनुसार आदेश जारी करते हुए प्रदेश के कर्मचारियों को आगाह किया है कि अगर वे प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार, पेन डाउन स्ट्राइक या इसी तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
कार्मिक विभाग ने पेन डाउन स्ट्राइक और मास लीव को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज़ रूल्स 3 और 7 के आधार पर इशू किए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक जनता के काम में बाधा पहुंचाने या व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर कर्मचारियों का वेतन काटा जा सकता है और उन पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है।
इसके अलावा संबंधित विभाग कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में कहा था कि कर्मचारियों को संयमित ढंग से अपनी बात रखनी होगी, काम रोककर जनता को असुविधा पैदा करके आंदोलन का रास्ता अपनाने वालों की बात नही्ं सुनी जाएगी।
कार्मिक विभाग के दिशा निर्देशों को हाल ही में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक और ओपीएस बहाली के लिए एनपीएस कर्मचारियों की पद यात्रा के संबंध में भी देखा जा रहा है।