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च्यूइंग गम पर लगाई गई रोक, होगा 2 लाख जुर्माना

शिमला।। हिमाचल प्रदेश में च्यूइंग गम और पान जैसी चीजें बेचने पर रोक लगा दी गई है। इन्हें ख़रीदने पर भी रोक है। अगर कोई शख़्स इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। यह पाबंदी 30 जून तक जारी रहेगी।

दरअसल कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की लार के माध्यम से भी फैल सकता है। लोग च्यूइंग ग़म खाने के बाद इधर उधर थूक देते हैं। साथ ही, पान गुटखा खाने वालों को भी इसे जगह जगह थूकने की गंदी आदत होती है।

ऐसे में संक्रमित व्यक्ति च्यूइंग गम और पान आदि के माध्यम से बाकियों को संक्रमित न करे, इसलिए पूरी तरह इन पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई इसे बेचता हुआ पाया गया तो उसपर दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

 

हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर एन.के. लठ के मुताबिक़, ‘पान, च्यूइंग गम पर लगाई रोक के आदेश का पालन न करने वाले दुकानदारों को सेक्शन 55 के तहत दो लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।’

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