शिमला।। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अध्यापकों और अध्यापक संघों ने सरकार के फैसलों की सोशल मीडिया या अन्य मीडिया में आलोचना की तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की ओर से उच्चतर शिक्षा के सभी उप शिक्षा निदेशकों को एक सर्कुलर भेजा गया है।
इसमें शिक्षा निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है कि “यह देखा गया है कि प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए फैसलों पर अध्यापक संघों या कर्मचारियों की ओर से समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से खुले रूप से विरोधात्मक बयान दिए जा रहे हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू केंद्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम-1964 का उल्लंघन है।”
आगे कहा गया है कि अध्यापक संघों और अध्यापकों को इस तरह के बयान देने से रोकने का दिशा निर्देश जारी किया जाए। आखिर में लिखा है कि अगर कर्मचारियों या संघों की ओर से सरकार के फैसलों का खुलकर विरोध होता है तो उनके खिलाफ केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण औऱ अपील) नियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की अनुशंसा करके निदेशालय को तुरंत भेजा जाए।