रोहतांग पर NGT के आदेश पर स्टे से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली।।
हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में डीजल और पेट्रोल पर चलने वाले टूरिस्ट वीइकल्स की एंट्री पर आए एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
एनजीटी ने अपने आदेश में इन गाड़ियों की संख्या को 14 अगस्त तक के लिए रोजाना 1000 तक सीमित करने की बात कही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन ट्राइब्यूनल के सिर्फ एक निर्देश पर रोक लगाई है। इस निर्देश में कहा गया था कि 13,050 फीट ऊंचे पास पर परिचालन की अनुमति से पहले सभी वाहनों की पल्यूशन जांच होनी चाहिए और उन्हें सर्टिफिकेट लेने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट
रोहतांग पास कुल्लू घाटी को सुदूर जिले लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। जस्टिस ए.के. सीकरी और न्यायाधीश यू.यू.ललित की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि टैक्सी ऑपरेटर नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने अपना मामला रख सकते हैं, वह उनकी त्वरित सुनवाई करेगा।
टैक्सी संचालकों को हिमाचल प्रदेश सरकार से समर्थन मिला है, जिसका कहना है कि एनजीटी के निर्देशों के अनुरुप चलने में बहुत सारी समस्याएं हैं।