बीएड करने वाले भी बन सकेंगे जेबीटी, हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला

शिमला। बीएड करने वाले भी अब जेबीटी बन सकते हैं यानी बीएड डिग्री धारक भी पहली से पांचवीं तक के छात्रों को पढ़ा सकेंगे। ये आदेश हिमाचल हाईकोर्ट ने दिया है। दरअसल जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों की एंट्री के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में केस किया गया था। ये केस जेबीटी प्रशिक्षुओं की ओर से किया गया था। इस केस का आधार यह बनाया गया था कि बीएड करने वालों को जेबीटी की भर्ती में मौका नहीं दिया जा सकता। क्योंकि बीएड डिग्री धारक अन्य भर्तियों में मौका पा सकते हैं। जबकि कोई जेबीटी प्रशिक्षु यदि बीएड डिग्री धारक नहीं है तो उसे अन्य जगह मौके नहीं मिलते।

 

हालांकि हिमाचल हाईकोर्ट ने इस आधार का नाकाफी माना और अब हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक बीएड डिग्री धारक भी जेबीटी के लिए पात्र होंगे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी बैचवाइज भर्ती मामले पर 12 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पुष्पा देवी और अन्यों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

 

याचिका लगाने वाले प्रार्थियों का कहना था कि वे बीएड पास हैं और 28 जून, 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए वे पात्रता रखते हैं। सरकार उन्हें इस अधिसूचना का लाभ नहीं दे रही है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी बैचवाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए व इन पदों के लिए कंसीडर किया जाए।