हिमाचल में यात्रा करने के लिए सोमवार से ये नियम होंगे लागू

शिमला।। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जानकारी दी है कि सरकार ने कर्फ्यू में सुबह 6 से शाम 8 बजे तक छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ कोरोना कोविड संकट पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौराैन यह बात कही।

हिमाचल प्रदेश के अंदर लोग बिना किसी पास के आ जा सकेंगे मगर राज्य के अंदर आने या बाहर जाने के लिए पास ज़रूरी होगा।  सीएम ने बताया कि प्रदेश के अंतर जिला बसें सोमवार से शुरू हो जाएंगी यानी एक जिले से दूसरे के लिए बसें चलना शउरू हो जाएँगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए यात्री और अन्य सबी लोग ध्यान रखें कि बसों के अंदर और बाहर व बस अड्डों में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करें।

सीएम ने कहा कि इस बात के लिए जिला पुलिस और प्रशासन को पर्याप्त इंतजाम करने होंगे। यात्रियों को तो अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी, बसों के चालक-परिचालकों को भी सुरक्षा नियमों का खास ध्यान रखना होगा। बसों में 60 प्रतिशत से अधिक यात्री नहीं हो सकेंगे और वे चिपककर नहीं बैठ सकेंगे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

सीएम ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कहा कि कोरोना से कैसे बचना है, इस बारे में लोगों को व्यापक जागरूकता अभियान के ज़रिये बताया जाना चाहिए। इसके लिए बसों और अन्य जगहों पर होर्डिंग लगाए जाए और अनाउंसमेंट की जाए।

सीएम ने जानकारी दी कि 25 अप्रैल से अब तक देश के विभिन्न हिस्सों से 1 लाख 60 हजार से अधिक हिमाचलवासी राज्य लौट चुके हैं। इनमें लगभग 91,000 को होम क्वारंटीन जबकि 7000 से अधिक को संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया है। बाकी क्वॉरन्टीन अवधि पूरी कर चुके हैं।

हिमाचल: सोमवार से चलेंगी बसें मगर कंडक्टर नहीं बजा पाएंगे सीटी

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