हिमाचल: पर्यटकों और स्थानीय होटल-टैक्सी वालों के लिए ये हैं नियम

प्रतीकात्मक तस्वीर

शिमला।। अनलॉक 2.0 के बाद कोरोना संकट के बीच पर्यटकों के लिए हिमाचल प्रदेश के दरवाज़े खोल दिए गए हैं। पर्यटक कैसे हिमाचल आ सकते हैं और यहाँ आने के बाद उन्हें क्या करने की इजाज़त होगी, इसे लेकर पर्यटन विभाग की ओर से SOP यानी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

पर्यटकों के स्मार्टफ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए और 72 घंटों के अंदर आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब से कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। उनके अलावा टैक्सी चालकों आदि के लिए भी कुछ नियम तय किए गए हैं। पर्यटकों को हिमाचल आने के बाद भी सोशल डिस्टैंसिंग और कोरोना संकट के इस दौर के लिए तय किए गए नियमों का पालन करना होगा।

क्या करना होगा पर्यटकों को?
हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने नाकों या एंट्री पॉइंट्स पर तैनात जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को देखना होगा कि पर्यटकों के पास 72 घटों के अंदर जारी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट, हिमाचल के होटल पर कम से कम पाँच दिन की बुकिंग और कोविड कपास पर पंजीकरण का अकनॉलेजमेंट है या नहीं।

इसके बाद पर्यटकों को हिमाचल के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन उन्हें ये सारे दस्तावेज हर समय अपने पास करने होंगे। जब वे होटल पहुँचेंगे तो चेक इन करने से पहले रिसेप्शन पर दोबारा ये डॉक्युटमेंट चेक होंगे और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी।

टैक्सियाँ कैसे चलाई जाएँगे, अडवेंचर वाली जगहों में क्या होगा, इसे लेकर भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर उचित दूरी बनाए रखनी होगी। साथ ही सभी लोगों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे किसी को भी लापरवाही न करने दें। होटलों को अपने यहाँ साफ़ सफ़ाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा, टैक्सी चालकों को भी सावधानी बरतनी होगी।

विस्तृत दिशानिर्देश पढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करें

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