शिमला।। धारा 118, जिसके तहत गैर हिमाचलियों और गैर-कृषक हिमाचलियों को हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने की छूट दी जाती है, उसे लेकर सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैल रही हैं। कुछ ग्रुप्स और पेजों पर ऐसी खबरें शेयर की जा रही हैं कि हिमाचल सरकार बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की छूट देने जा रही है। इसके विरोध और समर्थन में लोग कॉमेंट कर रहे हैं।
मगर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है और 118 के नाम पर फैलाई जा रही जानकारी गलत है। दरअसल सोशल मीडिया पर पिछले साल यानी 2018 की खबर की कटिंग भी शेयर की जा रही है जब हिमाचल में रह रहे अधिकारियों के परिजनों को भी जमीने खरीदने का आवेदन करने की चर्चा उठी थी. हालांकि उस समय सरकार ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया था।
मगर ठीक एक साल बाद यह मामला फिर उठ गया है और लोग सरकार पर हिमाचल के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल यह बात उठी एक अखबार की उस रिपोर्ट से, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने 2014, 2017, 2018 और 2019 के आवेदनों पर धारा 118 के तहत मंजूरी दी है। कुछ पत्रकारों ने भी अपनी टाइमलाइन से यह पोस्ट शेयर की थी जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया।
इसके बाद कुछ लोगों ने पिछले साल की खबर की कटिंग्स को शेयर करना शुरू कर दिया। अब मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करके चेतावनी दी है कि गलत जानकारी फैलाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ज़ी न्यूज़ से बात करते हुए सीएम ने क्या कहा, नीचे देखें।
धारा 118 में नहीं कोई बदलाव, कुछ लोग फैला रहे है अफवाह- जयराम ठाकुर
Zee Punjab Haryana Himachal ಅವರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 9, 2019
क्या है 118