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गुड़िया केस: CBI को हाई कोर्ट की फटकार, कहा- दो हफ्तों में पूरी करो जांच

शिमला।। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कोटखाई के चर्चित गुड़िया गैंगरेप ऐंड मर्डर केस में सीबीआई को दो हफ्ते में जांच पूरी करने के आदेश जारी किए हैं। सीबीआई ने इस मामले को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए हाई कोर्टसे चार हफ्तों का वक्त मांगा था मगर अदालत ने फटकार लगाते हुए इनकार कर दिया।

 

हाईकोर्ट ने  इस मामले में डीजीपी समेत नौ पुलिस अधिकारियों को भी प्रतिवादी बनाया है। इन्हें शुक्रवार को कोर्ट में भी तलब किया है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी होगी। सीबीआई ने अदालत से पहला आग्रह किया कि रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। अदालत ने इसे मान लिया।

 

कोर्ट ने डीजीपी सोमेश गोयल समेत तत्कालीन एसआईटी प्रमुख आईजी जहूर जैदी, एसआईटी सदस्य एएसपी भजन देव नेगी, डीएसपी रतन सिंह नेगी, डीएसपी ठियोग मनोज जोशी, सब इंस्पेक्टर धर्मसेन नेगी, एएसआई राजीव कुमार, पुलिस स्टेशन कोटखाई के पूर्व एसएचओ राजिंद्र सिंह और एएसआई दीप चंद को प्रतिवादी बनाने के आदेश जारी किए हैं।

 

इन प्रतिवादियों को शुक्रवार अदालत में हाजिर रहने के आदेश हुए हैं। अदालत ने कहा उक्त अधिकारी और एसआईटी सदस्यों को छह जुलाई से 23 जुलाई तक मामले की जांच से जुड़ी क्या क्या जानकारी मालूम है, उन्हें प्रतिवादी बनाए जाने से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा।

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