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सड़कों की खराब स्थिति पर हिमाचल प्रदेश को नोटिस

शिमला।। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला जिला के रोहड़ू में गणसीधर-सुंगरी सड़क की खराब स्थिति को उजागर करने वाली एक याचिका पर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (पीडब्ल्यूडी) और उपायुक्त शिमला को नोटिस जारी किया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने रोहड़ू तहसील के भमनोली गांव के अर्पित शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया है। दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार इस सड़क का रखरखाव नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को चार हफ़्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे जनहित याचिका माना है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनके क्षेत्र के अधिकांश लोग बागवानी गतिविधियों में शामिल हैं। गणसीधर-सुंगरी सड़क बागवानों की जीवन रेखा है। यही एकमात्र सड़क है जो उनके क्षेत्र को उनकी उपज बेचने के लिए पास के बाजार से जोड़ती है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस सड़क की स्थिति कई वर्षों से बहुत दयनीय है। इसी सड़क पर लोगों की आजीविका, कृषि और पर्यटन गतिविधियां निर्भर हैं। आसपास की पंचायतों ने समय-समय पर इसके रखरखाव की मांग की है लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि संबंधित अधिकारियों को सड़क की ठीक से मरम्मत और रखरखाव करने का निर्देश दिया जाए।

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