शिमला।। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कुलपति और रजिस्ट्रार को हिमाचल हाई कोर्ट ने एक मामले में कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। यह मामला जवाहर लाल नेहरू कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स शिमला में सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी से संबंधित है। दोनों को नौ अगस्त को कोर्ट में तलब किया गया है।
जेएलएन कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स शिमला के छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। इस पत्र को स्वतः संज्ञान लेने वाली याचिका मानकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए हैं।
पत्र में आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने मई 2015 में गवर्नमेंट कॉलेज चौड़ा मैदान शिमला के पांच कमरों में जवाहर लाल नेहरू कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स शुरू किया। इस कॉलेज में लगभग 143 छात्र बीएफए की पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज में अनुभवी शिक्षक, बुनियादी ढांचा यानी प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं आदि नहीं हैं।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि शिमला के पास ही कॉलेज को पर्याप्त जमीन दी गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि कॉलेज अथॉरिटी यहां कॉलेज को स्थानांतरित करने की इच्छुक नहीं है।