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सरकारी कर्मचारियों पर सरकार की सख्ती, सभी को देना होगा अपनी संपत्ति का ब्योरा

शिमला।। अब हिमाचल प्रदेश में अपनी चल-अचल संपत्तियों का समय से ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों की खैर नहीं। ऐसे कर्मचारियों पर अब राज्य सरकार सख्ती करने जा रही है। कार्मिक विभाग ने क्लास ए, बी, सी और डी श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कई ऐसे मामले सामने आने के बाद यह सख्त निर्देश जारी किए हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक प्रबोध सक्सेना की ओर से यह निर्देश जारी किये गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि सभी अधिकारी व कर्मचारी निर्धारित तिथि से पहले अपनी संपत्तियों का ब्योरा देना सुनिश्चित करें वर्ना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इन निर्देशों में सभी विभागों के अध्यक्षों को अपने नियंत्रण में आने वाले हर कार्यालय में एक नोडल अधिकारी तैनात करने के लिए कहा गया है। हर कर्मचारी और अधिकारी से निर्धारित प्रारूप में संपत्ति की जानकारी लेकर विभाग को भेजना नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेगा। अगर कोई अधिकारी-कर्मचारी ब्योरा उपलब्ध न कराता है तो उसकी जानकारी तत्काल विभागाध्यक्ष से साझा करनी होगी। इस जानकारी के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

वहीं यह भी कहा गया है कि ऐसे किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को पदोन्नति या अन्य किसी विषय पर विजिलेंस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मुहैया नहीं कराया जाएगा। विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिला उपायुक्तों, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, प्रबंध निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

पीएमआईएस सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन माध्यम से इन एसेट और लायबिलिटी रिटर्न से संबंधित फार्म एक से पांच में जानकारी भरकर एक महीने में जमा करवाने को कहा गया है। लोकायुक्त एक्ट में हर साल सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्तियों और देनदारियों की जानकारी देनी होती है।

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