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टूरिजम प्रॉजेक्ट के लिए जमीन खरीदने की शर्तें हुईं आसान

शिमला।। शुक्रवार को शिमला में हुई कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें टूरिजम सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने जमीन खरीदने से जुड़े कुछ दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है।

अब अगर किसी गैर-कृषक को टूरिज़म के लिहाज से कोई प्रॉजेक्ट शुरू करने के लिए जमीन खरीदनी है तो इसकी इजाजत लेने के लिए धारा 118 के तहत आवेदन करने से पहले उसे टूरिजम डिपार्टमेंट से पहले एक एसेंशिऐलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा।

प्रमोटर को पहले अपने प्रॉजेक्ट पर एक शुरुआती रिपोर्ट सौंपनी होगी कि वह क्या करना चाहता है, उसका प्लान क्या है। टूरिज़म विभाग के निदेश इस रिपोर्ट की पड़ताल करेंगे और इसका सही से मूल्यांकन करने के बाद इसे खारिज या पारित करेंगे।

अगर टूरिजम डिपार्टमेंट इस रिपोर्ट में प्रॉजेक्ट को व्यावहारिक मानता है और उसे लगता है कि इससे क्षेत्र में टूरिजम की संभावनाएं बढ़ेंगी, रोजगार बढ़ेगा, तब वह इस रिपोर्ट को क्लियर करेगा।

इसके तहत गैर-कृषक को टूरिजम से जुड़े प्रॉजेक्ट शुरू करने के इरादे से जमीन खरीदने के लिए धारा 118 के नियमों के तहत आवेदन करने पर सुविधा होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से टूरिज़म में अच्छा निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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