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हाई कोर्ट ने CBI को दिए मामले की जांच करने के आदेश

शिमला।। हिमाचल प्रदेश सरकार के आवेदन के बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को कोटखाई में हुए रेप ऐंड मर्डर केस की जांच करने के लिए कहा है। प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई के डायरेक्टर को निर्देश दिए कि वह मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाए। इस SIT में एक एसपी और दो डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल होने चाहिए।

हाई कोर्ट ने सीबीआई को दो हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि प्रदेश पुलिस की एसआईटी मामले का सारा रिकॉर्ड सीबीआई की एसआईटी को सौंपे। कोर्ट से हिमाचल सरकार ने मामले में सीबीआई की हर संभव मदद देने की बात कही है।

सीबीआई

हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इस मामले में पार्टी बनाया है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 12 जुलाई को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था। इसके बाद हिमाचल सरकार ने कोर्ट में आवेदन दायर कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की गुजारिश की थी।

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