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हाई कोर्ट की आपत्ति के बाद सरकार ने बनाया ड्रेस कोड

शिमला।। पिछले महीने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में पेश हुई कनिष्ठ अभियंता की जींस और कलरफुल टॉप पर आपत्ति जताई थी। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के सामने पेश होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। ये आदेश अदालत ही नहीं बल्कि कार्यालयों पर भी लागू होंगे। वहां भी कर्चारियों को ‘सोबर’ कपड़े पहनने होंगे। (कवर इमेज प्रतीकात्मक है)

 

हिंदी अखबार अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को सरकार के कार्मिक विभाग की तरफ से जारी आदेशों में सभी अफसरों और कर्मचारियों को हाईकोर्ट में फॉर्मल ड्रेस पहनकर जाने के लिए कहा गया है। चटक रंग के कपड़े और जींस-टी शर्ट में कोर्ट जाने पर रोक लगा दी गई है। यह ड्रेस कोड सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों पर भी लागू होगा।

कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाने को कहा है। विभाग ने आदेशों की अनदेखी करने वालों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रति भी चेताया है।

गौरतलब है कि कथित सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में पेश हुई कनिष्ठ अभियंता के जींस और रंग बिरंगे परिधान पर हाईकोर्ट ने बीते माह कड़ा एतराज जताया था। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिए थे ऐसे निर्देश जारी करें कि सरकारी कर्मचारी कोर्ट आएं तो गरिमा बनी रहे।

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