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मुख्यमंत्री वीरभद्र के इनकम टैक्स मामले की सुनवाई टली

शिमला।। हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की साल 2009-2010 की आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट करने के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए टल गई है। वीरभद्र सिंह ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 8 दिसंबर 2016 को पारित आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। वीरभद्र सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने मामले की पैरवी की। वीरभद्र सिंह ने ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ अपील दायर कर उनकी आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट पर रोक लगाने की गुहार लगाई है।

कोर्ट ने 20 जनवरी को पारित आदेशों में दोबारा असेसमेंट किए जाने पर रोक नहीं लगाई थी। यह स्पष्ट किया था कि विभाग अपने निर्णय के अनुसार आगामी कार्रवाई जारी रख सकता है, लेकिन उनकी अंतिम कार्रवाई इस अपील के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी।

अब विभाग का कहना है कि उन्होंने वीरभद्र सिंह की आयकर रिटर्न का दोबारा असेसमेंट कर लिया है इसलिए इस अपील में कुछ भी निर्णय के लिए नहीं बचता। आयकर विभाग की दलील है कि अब प्रार्थी चाहे तो वह अपनी दोबारा असेस की गई आय को उपयुक्त फोरम में चुनौती दे सकता है।

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