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आय से अधिक संपत्ति मामले में वीरभद्र और अन्य आरोपियों को मिली जमानत

नई दिल्ली।। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जमानत मिल गई है। इसके साथ सीएम की पत्नी और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह समेत अन्य 7 आरोपियों को भी जमानत मिल गई है। कोर्ट ने वीरभद्र को इजाजत के बिना देश न छोड़ने की शर्त पर यह जमानत दी है और पासपोर्ट जमा करवाने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट में मुख्यमंत्री को जमानत देने का विरोध किया था।

सीबीआई ने कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड भी वीरभद्र को कोई रियायत न देने की मांग की थी। जबकि वीरभद्र के वकील ने सीबीआई की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि वह अपने असली रंग दिखा रही है और उसकी जांच निष्पक्ष नहीं है। आरोप लगाया गया कि सीबीआई राजनीतिक इशारों पर काम कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला दोपहर दो बजे तक सुरक्षित रख लिया था।

सीबीआई ने वीरभद्र सिंह पर बतौर केंद्रीय मंत्री रहते हुए 10 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान, सहयोगी चुन्नी लाल, जोगिंद्र सिंह, प्रेमराज, लवन कुमार रोच, वाकामुल्ला चंद्रशेखर और राम प्रकाश भाटिया को चार्जशीट किया गया है। दरअसल कोर्ट ने 22 मई को सीएम की जमानत याचिका पर सीबीआई से एक हफ्ते में जवाब मांगा था। अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर यह पूछा था कि क्यों न वीरभद्र सिंह समेत अन्य आरोपियों को जमानत दे दीजाए।

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