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वीरभद्र और प्रतिभा सिंह को झटका, ED की कार्रवाई पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संपत्तियां अटैच करने की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने वीरभद्र और प्रतिभा की मांग को खारिज करते हुए कह कि ईडी द्वारा अब तक की गई कार्रवाई बरकरार रहेगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, ईडी और संपत्ति अटैच नहीं कर पाएगा।


चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ ने वीरभद्र और उनकी पतनी की ऐप्लिकेशन को निपटाते हुए कहा कि ईडी द्वारा की गई कार्रवाई बरकरार रहेगी, मगर जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, अटैचमेंट प्रोसीडिंग में ईडी का कोई नया आदेश मान्य नहीं होगा। ईडी ने प्रतिभा सिंह से जुड़ी 5.80 करोड़ और वीरभद्र सिंह से जुड़ी 1.34 करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति अटैच की है।

कोर्ट ने वीरभद्र और प्रतिभा की याचिकाओं को उनके बेटे और बेटी की याचिकाओं के साथ लिस्ट किया। उनके बेटे और बेटी ने भी प्रोविज़नल अटैचमेंट को चुनौती दी थी। उस मामले में भी कोर्ट ने ऐसा ही आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने वीरभद्र के बेटे और बेटी की और प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई पर रोक लग दी थी, मगर अटैच हो चुकी प्रॉपर्टी को लेकर राहत देने से इनकार कर दिया था।

गौरतलब है कि वीरभद्र और उनकी पत्नी ने 23 मार्च को ईडी द्वारा की गई अटैचमेंट की कार्रवाई को चुनौती दी थी और कहा था कि ED को यह कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। 26 अप्रैल को उन्होंने प्रिवेंशन और मनी लॉन्डरिंग ऐक्ट के तहत भेजे समन को रद्द करवाने की भी मांग की थी।

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