राजीव बिंदल पर करप्शन के आरोप तय, सोलन कोर्ट में चलेगा केस

सोलन।।

पूर्व मंत्री और नाहन से बीजेपी विधायक राजीव बिंदल पर करप्शन और धोखाधड़ी के आरोप तय हो गए हैं। मामला सोलन कोर्ट में चलेगा। नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष रहते डॉ. बिंदल ने क्लर्क, टीमैन, ड्राइवर आदि के पदों पर भर्तियां की थीं। आरोप है कि नियमों के विपरीत ये भर्तियां की गईं।

करीब सात साल पहले इस मामले में विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की थी। सोमवार को विशेष न्यायाधीश सोलन एससी कैंथला की अदालत ने डॉ. बिंदल समेत 25 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। इनमें नगर परिषद के तत्कालीन पदाधिकारी और लाभार्थी शामिल हैं। भर्ती करने वाले पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता में आरोप तय किए हैं, जबकि इसका लाभ उठाने वालों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के आरोप फ्रेम हुए हैं।

जिनके खिलाफ आरोप तय हुए हैं उनमें नगर परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. बिंदल, पूर्व पार्षद देवेंद्र ठाकुर, हेमराज गोयल, नगर परिषद के पूर्व कार्यकारी अधिकारी एवं सोलन के पूर्व एडीएम सुभाष कलसोत्रा आदि प्रमुख हैं। आरोप तय होने के बाद अब कोर्ट में अभियोजन पक्ष की गवाही होगी।

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 21, 22 और 23 मई को निर्धारित की है। कोर्ट में सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे विजिलेंस ब्यूरो के विशेष अभियोजक सतीश ठाकुर ने डॉ. राजीव बिंदल समेत 25 लोगों पर आरोप तय होने की पुष्टि की है।
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